कोरबा। राज्य शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप कोविड-19 की जांच में पाजिटिव पाए गए लक्षणविहीन मरीजों को अब निर्धारित शर्तो के तहत होम आईसोलेशन की सुविधा दी जाएगी तथा वे शर्तो का पालन करते हुए घर पर ही अपना इलाज करा सकेंगे। आज आयुक्त एस.जयवर्धन ने निगम के अपर आयुक्त अशोक शर्मा के साथ निगम के जोन कमिश्नरों, राजस्व अधिकारियों को शासन द्वारा निर्धारित गाईड लाईन अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में सम्पन्न मंत्री मण्डल की बैठक में लिए गए निर्णय के परिपालन में राज्य शासन द्वारा कोविड प्रकरणों के प्रबंधन हेतु होम आईसोलेशन के संबंध में प्राप्त दिशा निर्देशों के तहत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मती किरण कौशल द्वारा लक्षणविहीन कोविड पाजिटिव लोगों को होम आईसोलेशन की सुविधा दिए जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
इसी परिप्रेक्ष्य में आज आयुुक्त एस.जयवर्धन ने अपर आयुक्त अशोक शर्मा के साथ निगम के जोन कमिश्नरों व राजस्व अधिकारियों को होम आईसोलेशन के संबंध में शासन द्वारा निर्धारित गाईड लाईन के अनुसार आवश्यक कार्यवाही व व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
होम आईसोलेशन हेतु शर्तो का पालन अनिवार्य- कोविड-19 की जांच में पाजिटिव पाए गए ऐसे व्यक्ति जिनमें किसी प्रकार के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे, उन्हें निर्धारित शर्तो के तहत होम आईसोलेशन की सुविधा मिलेगी, जिसके लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्ते रखी गई हैं, इन शर्तो का पालन अनिवार्य होगा। होम आईसोलेट होने वाले मरीज के लिए घर में अलग हवादार कमरा और अलग शौचालय अनिवार्य है, यदि मरीज के लिए घर में अलग कमरा या शौचालय नहीं है तो उन्हें होम आईसोलेशन की सुविधा नहीं मिलेगी।
होम आईसोलेटेट व्यक्ति तथा उनके परिवार के सभी सदस्य 14 दिवस तक घर से बाहर नहीं जावेंगे तथा बाहर का कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा, आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति आनलाईन होगी। जो लक्षणविहीन मरीज होम आईसोलेशन की सुविधा लेना चाहते हैं, वे निर्धारित प्रारूप में आवश्यक जानकारी एवं अंडरटेकिंग भरकर आवेदन प्रस्तुत करेंगे। जिला प्रशासन के द्वारा निर्धारित दल उक्त मरीज के घर का दौरा कर निरीक्षण करेंगे तथा मरीज के स्वास्थ्य की स्थिति और होम आईसोलेशन हेतु उनके घर की उपयुक्तता की जांच करेंगे, तत्पश्चात वे निर्णय लेंगे कि मरीज होम आईसोलेशन में रह सकते है या नहीं। होम आईसोलेशन की स्थिति में आगामी 14 दिनों तक मरीज को प्रतिदिन कॉल करके उनके स्वास्थ्य की निगरानी की जाएगी, इसके साथ ही होम आईसोलेशन कर रहे मरीज, मरीज को अटेंड कर रहे व्यक्ति एवं परिवार के सदस्यों, उसके पड़ोसियों आदि के लिए विस्तृत दिशा निर्देश शासन द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जिनका पालन किया जाना अनिवार्य होगा।