• खरीददारों को मिला लुभावने वादों को पूरा करवाने का रास्ता
  • अब रजिस्ट्री में बिल्डर को लगाने होंगे पोस्टर पाम्पलेट
    रायपुर:- अभी तक बिल्डर मनमाने विकास कार्यो का वादा करके , शानदार पोस्टर पम्पलेट के जरिये ग्राहक को प्लाट , फ्लैट , मकान बेच देता था , पंजीयन हो जाने के बाद ग्राहक उन उल्लेखित सुविधाओ के न मिलने पर शिकायत करते राह जाता था और कोई कानूनी आधार नही होने के कारण उसकी कहीं सुनवाई नही हो पाती थी , अब पंजीयन के समय बिल्डर को अपने प्रचारात्मक पोस्टर पाम्पलेट को भूमि के नक्शे के साथ लगाने की अनिवार्यता से उस विक्रय की शर्तों में उन वादों को भी शामिल माना जायेगा जिससे भविष्य में विक्रेता पर दबाव बनाया जा सकेगा कि वह वायदों को पूरा करे और उन सुविधाओं को प्रदान करे जिसका आकर्षण दिखा कर उसने लाखों करोड़ों में संपत्ति बेची है।

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