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Saturday, May 4, 2024
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अम्बिकापुर : लोकसभा निर्वाचन 2019 : सरगुजा में 23 अप्रैल को होगा मतदान, मतगणना 23 मई को

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अम्बिकापुर .भारत निर्वाचन अयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा 10 मार्च को लोकसभा निर्वाचन 2019 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है. इसके साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है. सरगुजा संसदीय क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी एवं सरगुजा कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर ने बताया है कि  28 मार्च को लोकसभा निर्वाचन की अधिसूचना लागू होगी तथा 4 अप्रैल तक अभ्यर्थी अपना नाम निर्देशन पत्र जमा कर सकेंगे. नामांकन पत्रों की की संवीक्षा 5 अप्रैल को की जाएगी तथा 8 अप्रैल तक अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकगे. सरगुजा संसदीय क्षेत्र में 23 अप्रैल को मतदान होगा तथा मतगणना 23 मई को की जाएगी.         

मतदान केन्द्र एवं मतदाताओं की संख्या     
सरगुजा संसदीय क्षेत्र के तहत सरगुजा, सूरजपुर तथा बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के मतदान केन्द्र आते हैं.लोकसभा निर्वाचन 2019 के लिए सरगुजा जिले में 774 मतदान केन्द्र स्थापित किए गए हैं. इसी प्रकार सूरजपुर जिले में 710 एवं बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में 664 मतदान केन्द्र हैं. इस प्रकार सरगुजा संसदीय क्षेत्र में कुल 2 हजार 148 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं.
सरगुजा जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 6 लाख 1 हजार 692 है. इनमें महिला मतदाताओं की संख्या 3 लाख 1 हजार 818, पुरूष मतदाताओं की संख्या 2 लाख 99 हजार 868 तथा तृतीय लिंग के मतदाताओं की संख्या 6 है. इसी प्रकार सूरजपुर जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 5 लाख 43 हजार 931 है. इनमें महिला मतदाताओं की संख्या 2 लाख 70 हजार 903, पुरूष मतदाताओं की संख्या 2 लाख 73 हजार 24 तथा तृतीय लिंग के मतदाताओं की संख्या 4 है तथा बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 4 लाख 98 हजार 564 है. इनमें महिला मतदाताओं की संख्या 2 लाख 46 हजार 585, पुरूष मतदाताओं की संख्या 2 लाख 51 हजार 978 तथा तृतीय लिंग के मतदाताओं की संख्या 1 है. सरगुजा जिले की कुल जनसंख्या 9 लाख 68 हजार 277, सूरजपुर जिले में 9 लाख 15 हजार 51 तथा बलरामपुर जिले में 8 लाख 69 हजार 793 है.
विधानसभावार मतदाताओं की जानकारी

सरगुजा जिले के तहत तीन विधानसभा क्षेत्र आते हैं. इनमें लुण्ड्रा, अम्बिकापुर एवं सीतापुर शांमिल हैं.लुण्ड्रा विधानसभा क्षेत्र में 18 से 19 आयु वर्ग के 4 हजार 245 मतदाता हैं. इसी प्रकार अम्बिकापुर विधानसभा क्षेत्र में इसी आयु वर्ग के 6 हजार 275 तथा सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में 4 हजार 354 मतदाता हैं.
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के प्रथम चरण की जांच में सरगुजा जिले में बैलेट यूनिट की संख्या 1 हजर 477, कंट्रोल यूनिट 919 तथा व्हीव्हीपैट की संख्या 952 है. इसी प्रकार सूरजपुर जिले में बैलेट यूनिट की संख्या 1 हजार 489, कंट्रोल यूनिट 1 हजार 16, व्हीव्हीपैट की संख्या 1 हजार 31 तथा बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में बैलेट यूनिट की संख्या 1 हजार 21, कंट्रोल यूनिट 644 तथा व्हीव्हीपैट की संख्या 679 है.
मतदाता जागरूकता हेतु सरगुजा जिले में बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट एवं व्हीव्हीपैट की संख्या 77-77 है. इसी प्रकार बलरामपुर जिले में बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट एवं व्हीव्हीपैट की संख्या 55-55 तथा सूरजपुर जिले में बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट एवं व्हीव्हीपैट की संख्या 36-36 है.
मतदान के लिए सरगुजा जिले में 1 हजार 400 बैलेट यूनिट, 842 कंट्रोल यूनिट तथा 875 व्हीव्हीपैट मशीन उपलब्ध हैं. इसी प्रकार सूरजपुर जिले में 1 हजार 453 बैलेट यूनिट, 980 कंट्रोल यूनिट एवं 995 व्हीव्हीपैट तथा बलरामपुर जिले में 966 बैलेट यूनिट, 589 कंट्रोल यूनिट एवं 624 व्हीव्हीपैट मशीन उपलब्ध है.
मतदान दलों का गठन
लोकसभा निर्वाचन 2019 हेतु रेण्डमाईजेशन पद्धति से मतदानकर्मियों का चयन कर लिया गया है. सरगुजा जिले के 774 मतदान केन्द्र में लोकसभा निर्वाचन हेतु 3 हजार 860 मतदानकर्मियों का चयन किया गया है.
सहायक, संगवारी, आदर्श, दिव्यांग मतदान केन्द्र की स्थापना
सामान्य मतदान केन्द्रों के साथ ही कुछ सहायक मतदान केन्द्र भी बनाए गए हैं. इसके तहत सरगुजा जिले में 3 तथा बलरामपुर एवं सूरजपुर जिले में 2-2 सहायक मतदान केन्द्र बनाए बए हैं. संगवारी मतदान केन्द्र सरगुजा जिले में 15, बलरामपुर जिले में 12 एवं सूरजपुर जिले में 13 संगवारी मतदान केन्द्र बनाए गए हैं. आदर्श मतदान केन्द्र सरगुजा जिले में 15, बलरामपुर में 12 एवं सूरजपुर में 15 केन्द्र बनाए गए हैं. दिव्यांग मतदान केन्द्र सरगुजा, बलरामपुर एवं सूरजपुर जिले में 3-3 केन्द्र बनाए गए हैं.
वोटर हेल्पलाईन की सुविधा
मतदाताओं एवं नागरिकों की सुविधा हेतु हेल्पलाईन नम्बर जारी किया गया है. हेल्पलाईन नम्बर 1950 है. लोकसभा निर्वाचन 2019 में सी-व्हीजिल ऐप का प्रयोग नागरिकों द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की जानकारी देने हेतु प्रयोग किया जाएगा. सी-व्हीजिल ऐप के अंतर्गत शिकायत का निराकरण 100 मिनट में किया जाएगा.
निर्वाचन व्यय
निर्वाचन हेतु व्यय की सीमा प्रत्येक अभ्यर्थी हेतु 70 लाख है. कोई भी प्रत्यासी या उसका अभिकर्ता आदर्श आचार संहिता के दौरान 50 हजार रूपए से अधिक नगद राशि के साथ पकड़ा जाता है तो उसे जब्त किया जाएगा. 10 हजार रूपए से अधिक का प्रचार-प्रसार वितरण सामग्री जब्त किया जा सकता है. अभ्यर्थी द्वारा 20 हजार रूपए से अधिक का भुगतान नगद के माध्यम से नहीं किया जाएग.
प्रचार-प्रसार सामग्री
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सारांश मित्तर ने सभी राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए ईसीओ फ्रेन्डली सामग्री का ही प्रयोग करें. प्रचार-प्रसार में लाए जाने वाले वाहनों का विस्तृत विवरण व क्षेत्र जहां वाहन चलेगी, इसकी सूचना डीईओ को दिया जाएगा. इसमें सायकल रिक्शा भी शामिल है.  मतदान दिवस 23 अप्रैल 2019 एवं एक दिन पूर्व 22 अप्रैल 2019 को किसी राजनैतिक दल, अभ्यर्थी, समर्थक द्वारा किसी भी प्रिन्ट मीडिया, समाचार पत्र में दिए जाने वाले प्रचार एवं विज्ञापन हेतु एमसीएमसी से पूर्व अभिप्रमाणन अनिवार्य होगा.
मतयाचना का समय
रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे के बीच किसी प्रकार से मतयाचना नहीं किया जाएगा. इस प्रतिबंध में लाउड स्पीकर, घर-घर सम्पर्क बल्क एसएमएस, व्हाइस मैसेज एवं कॉल शामिल है. मतदान समाप्त होने के समय से 48 घंटे के पूर्व चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा. इस प्रकार प्रचार बंद होते ही किसी प्रत्याशी के लिए मतयाचना करने आये सभी कार्यकर्ता स्टार प्रचारक एवं अन्य व्यक्ति उस निर्वाचन क्षेत्र को छोड़ कर चले जाएंगे.
मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रचार हेतु मीडिया प्रमाणीकरण आवश्यक है. प्रिन्ट मीडिया अथवा प्रिन्टेड चुनावी प्रचार सामग्री का प्रिन्टिंग करने वाले मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम मुद्रण की मात्रा एवं दिनांक अंकित होना आवश्यक होगा अन्यथा आर.पी.एक्ट की धारा 127 (क) के तहत कार्यवाही की जाएगी. किसी समाचार के पेड न्यूज स्थापित हो जाने पर उसका खर्च अभ्यर्थी के व्यय खाते में जोड़ा जाएगा. शासकीय कर्मचारियों को चुनाव में बिल्कुल निष्पक्ष रहने के निर्देश दिए गए हैं. आदर्श आचरण संहिता के लागू होने के उपरांत सभी अधिकारी एवं कर्मचारी आर.पी. एक्ट 1951 की धारा 28-क के अधीन निर्वाचन आयोग के प्रतिनियुक्ति पर होंगे एवं निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक की अवधि में आयोग के नियंत्रण अधीक्षण एवं अनुशासन के अधीन रहेंगे.

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