कोर्ट ने कहा- इलेक्शन कमीशन के मामले में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं
रायपुर. चुनाव के बाद से लगातार evm मशीनों पर किये जा रहे संदेह और निष्पक्ष मतगणना के लिए सतर्कता के चलते प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने इस बार सभी जिला मुख्यालयों में जहाँ चुनाव के बाद evm मशीने कड़ी सुरक्षा के बीच रखे जाने के दावे प्रशासन द्वारा किये जाते हैं 24 घंटे की सुरक्षा निगरानी अपने कार्यकर्ताओ के माध्यम से भी की थी , साथ ही मतगणना के समय और भी अचूकता के लिए evm के साथ जुड़े वी वी पैट की पर्चियों से मिलान करके काउंटिंग के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गयी थी किन्तु मतगणना के ठीक पहले कांग्रेस को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. मतगणना और वी वी पैट की पर्चियों के मिलान को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग के मामले में हाईकोर्ट को नियम प्रक्रिया हस्तक्षेप का अधिकारी नहीं है. निर्वाचन आयोग अपने स्तर से कार्रवाई करे.
आपको बता दें कि evm की सुरक्षा और वी वी पैट की पर्चियों से काउंटिंग कराये जाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। आज इस मामले में हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच में सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। 10 दिसंबर को हाईकोर्ट ने कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी।
कांग्रेस की तरफ से विवेक तन्खा ने बहस की थी। दोपहर 2 बजे के बाद शुरू हुई सुनवाई में कांग्रेस ने अपना पक्ष मजबूती से रखा था। कांग्रेस ने आर्टिकल 324 और गाइडलाइन का हवाला देते हुए याचिका दायर की थी। कांग्रेस की तरफ से दलील दी गयी थी कि चुनाव मतदाताओं के विश्वास से जुड़ा है, इसलिए संदेह होने पर वी वी पैट की पर्चियों की गणना की जानी चाहिये।